ब्रिटेन ने क्रिप्टो लेंडिंग और लिक्विडिटी पूल पर कैपिटल गेन्स टैक्स टाला
एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम्स ने 13 जुलाई 2026 को नियम प्रकाशित किया, जो 6 अप्रैल 2027 से लगभग 700,000 लेंडर्स और लिक्विडिटी पूल डिपॉजिटर्स को कवर करेगा।
- लेंडिंग, उधार लेना और ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग सभी योग्य हैं, जो टैक्सेशन ऑफ चार्जेबल गेन्स एक्ट 1992 में संशोधन करता है।
- टैक्स केवल तभी लागू होता है जब निवेशक को निवेश की गई मात्रा से अलग मात्रा वापस मिलती है।
- उधार लिए गए सिक्कों का मूल्यांकन और उन पर टैक्स लोन शुरू होने पर बाजार मूल्य पर लगाया जाता है, न कि कोलैटरल पर।
क्यों मायने रखता है: टैक्स लगाने से पहले वास्तविक मुनाफे का इंतजार करने वाले एक राजस्व प्राधिकरण ने यह तय किया है कि कागजी हेरफेर कभी आय नहीं थी।
HM Revenue & Customs (GOV.UK) — Tax Treatment of Cryptoasset Loans and Liquidity Pools ↗ · 15 जुल॰ 202615/7/26 · ✓ सत्यापित✓